NPS Rule Change: आज हम बात करने वाले हैं एनपीएस रूल चेंज के बारे में आपको बता दे की नेशनल पेंशन सिस्टम जनवरी 2004 शुरू कर दी गई इसमें भारत के रिटायरमेंट प्लानिंग सेक्टर के लिए एक गेम चेंजिंग योजना के रूप में निकाल कर सामने आई। आपको बता दे की आपके केंद्र सरकार ने इस नेशनल पेंशन सिस्टम में कंट्रीब्यूशन के लिए नए प्रकार की गाइडलाइन जारी कर दिया है। आपको बता दे की इसमें कार्मिक, लोक, शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले पेंशन डिपार्मेंट ने 7 अक्टूबर 2024 को एक ऑफिस मेमोरेंडम शेयर किया है। जिसमें सभी कर्मचारियों को एनपीएस कंट्रीब्यूशन के अंतर्गत नियमों में बदलाव की जानकारी दी गई है।
आपकी जानकारी के लिए बता दे की फाइनेंशियल एक्सप्रेस रिपोर्ट के अनुसार गाइडलाइन में कुछ मौजूद प्रोविजन को भी दोहराया गया है। जिसमें मंथली सैलरी से 10 परसेंट कंट्रीब्यूशन की जरूरत को शामिल की किया गया है जो की एनपीएस में जमा किया जाएगा। आपको बता दे की मेमोरेंडम में या साफ-साफ कहा गया है की कंट्रीब्यूशन के समय-समय पर समीक्षा की जाएगी और उनके अमाउंट को हमेशा निकटतम जो रूपी में राउंड ऑफ किया जाएगा।
NPS Rule Change: सस्पेंड होने पर भी जारी रख पाएंगे कंट्रीब्यूशन
आपको बता दे कि अगर कोई भी कर्मचारी सस्पेंड होता है तो उसके पास एनपीएस कंट्रीब्यूशन को जारी रखने का ऑप्शन भी होगा। जिससे सस्पेंशन हटाने के बाद वह फिर से सर्विस में आ सके। तो उसे समय वेतन के आधार पर कंट्रीब्यूशन की फिर से कैलकुलेट किया जाएगा।
प्रोवेशन के दौरान भी कंट्रीब्यूशन करना होगा अनिवार्य
आपको बता दे की नई गाइडलाइन के अनुसार प्रोफेशन पीरियड वाले अप्लाई के लिए भी एनपीएस कंट्रीब्यूशन करवाना अनिवार्य होगा। ताकि उनके पेंशन की सर्विस जल्दी से शुरू हो जाए।
कंट्रीब्यूशन के जमा करने में देरी अगर होगी तो ब्याज सहित मिलेगा पूरा पैसा
आपको बता दे की गाइडलाइन में यह साफ किया गया है कि अगर आप कंट्रीब्यूशन में कोई भी गलती होती है तो उसे उस ब्याज सहित लाभार्थी के खाते में पेंशन अमाउंट को जमा कर दिया जाएगा।